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EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही अब देश में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी लगने के साथ ही यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है कि यह आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है।

चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला शामिल थे।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ईडब्ल्यूएस ने दो टूक कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता।

ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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