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ज्ञानवापी: शिवलिंग पूजने और परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग, आज आएगा कोर्ट का फैसला

ज्ञानवापी मामले से संबंधित एक याचिका पर आज कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ज्ञानवापी मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर आज आदेश आना है। इसमें शिवलिंग पूजने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।

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इस मामले में पिछले 15 अक्टूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश के लिए 27 अक्तूबर गुरुवार की तिथि निर्धारित थी। पर, समय से आदेश नहीं आ सका। बाद में 8 नवंबर की तारीख पर भी जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश नहीं आ सका था। अब इस मामले में आज आदेश जारी हो सकता है।

इस याचिका में वादिनी किरन सिंह ने परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश आज आएगा।

इस प्रकरण में वादिनी किरन सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बयान जारी कर बताया कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश 14 नवंबर को आएगा।

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