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CM योगी को पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही याचिका दायर करने वाले के खिलाफ 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज किया है। बेंच ने बेकार की याचिका दाखिल कर अदालत का वक्त खराब करने पर याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच ने डॉ. एम इस्माइल फारूकी की ओर दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याची ने पीठ से आग्रह किया था कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दे।

हाईकोर्ट की बेंच ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया कि आखिर पीठ को ऐसा आदेश क्यों जारी करनी चाहिए? पीठ ने यह भी पाया कि पूर्व में भी याचिकाकर्ता ऐसी ही याचिका दाखिल करके उसे वापस ले चुका है। उसने अदालत से इजाजत लिए बगैर फिर वही याचिका दाखिल कर दी और इस कारण कोर्ट ने नाराज होकर याची पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

याचिका में यह कहा गया था

याचिका में कहा गया था कि वह सीएम पद धारण करने की योग्यता नहीं रखते। उन्होंने कंडक्ट आफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 4 ए के तहत दाखिल हलफनामा सही से नहीं भरा था।

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची को याचिका दाखिल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका तभी दाखिल की जाती है, जब व्यक्ति कानून के मुताबिक पद धारण नहीं कर रहा है। याची ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कैसे सीएम कानून के अनुसार पद धारण करने की योग्यता नहीं रखते।

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