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अब नहीं चलेगी किरायदार या मकान-मालिक की मनमानी, सरकार ला रही है ये नया कानून

लखनऊ : किराएदार और मकान मालिक के बीच अक्सर ही हमे किसी न किसी वजह से झगडे देखने को मिलते हैं। अब इसी झगडे को ख़त्म करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार नए क़ानून लेकर आ रही है। अब इस क़ानून को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर में जल्द ही एडीएम स्तर का रेंट कंट्रोल अफसर (आरसीओ) की तैनाती होगी।

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आरसीओ की तैनाती के बाद सभी तरह के किराएदारी के विवाद इसी कार्यालय द्वारा सुलझाए जाएंगे। इस कानून की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी लेकिन अब तक इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अकेले गोरखपुर में ही इस तरह के 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे विवादों में कई बार बात मारपीट और खून-खराबे तक पहुंच जाती है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि इस व्यवस्था से किराएदारी के विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे। इस कानून से भविष्य में विवाद होने की आशंका भी कम हो जाएगी।

60 दिन में हो जाएगा निस्तारण

आरसीओ द्वारा किराएदारी विवाद संबंधी मामलों का निस्तारण 60 दिनों में किया जाएगा। इस कानून से न तो किराएदार मकान पर जबरिया कब्जा कर सकेंगे और न ही मकान मालिक एग्रीमेंट के खिलाफ मनमाने तरीके से किराएदार को अचानक से निकाल सकेंगे। एग्रीमेंट के मुताबिक किराएदार को तय समय पर मकान मालिक के कहने पर प्रापर्टी को खाली करना होगा और मकान मालिक को प्रापर्टी को खाली कराने से पहले नोटिस देना होगा। प्रदेश में नगरीय परिसर किरायेदारी विनयमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021 लागू होने के बाद गोरखपुर में इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है।

किराएदार और मकान मालिक के बीच जो समझौता या एग्रीमेंट होगा उसे आरसीओ कार्यालय में रजिस्टर कराना होगा। बाद में कोई भी पक्ष समझौते का उल्लघंन करता है तो उसे आरसीओ कार्यालय में चुनौती दी जा सकेगी। समझौते का उल्लंघन करने वाले पक्ष को आरसीओ नोटिस जारी करेगा।

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