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तो क्या ताजमहल होगा जब्त? आगरा नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भेजकर दी चेतावनी

ताजमहल को एक करोड़ से अधिक रुपये का नोटिस आगरा नगर निगम ने भेजा है। नोटिस में गृहकर, जलकर और सीवर कर इत्यादि शामिल है। आगरा नगर निगम ने नोटिस भेजने के साथ ही चेतवानी दे डाली है कि अगर 15 दिन के अंदर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो इसे जब्त कर लिया जाएगा।

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एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ताजमहल पर पानी से जुड़ा टैक्स बकाया करीब 1 करोड़ रुपये है और प्रॉपर्टी से जुड़ा बकाया टैक्स 1.40 लाख रुपये है. यह बकाया वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का है।

 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आगरा (एएसआई) के अधिकारियों के अनुसार, हाउस टैक्स का एक नोटिस एत्माद्दौला स्मारक को भी भेजा गया है। संरक्षित स्मारक एत्माद्दौला को यह नोटिस एत्माद्दौला फोरकोर्ट के नाम से भेजा गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि ताजमहल और एत्माद्दौला के संबंध में भेजे गए नोटिस का जवाब देकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

 

अधिकारी बोले- गलती से ऐसा हुआ है, यह सरकार की संपत्ति

उन्होंने कहा कि ताजमहल और एत्माद्दौला राष्ट्रीय स्मारक है और यह केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति है। उन्होंने संभावना जताई कि नगर निगम द्वारा टैक्स गणना के लिए लगाई गई एजेंसी की गलती से ऐसा हुआ होगा। पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर स्थिति स्पष्ट कर देगा। इस बाबत सहायक नगर आयुक्त सरिता सिंह ने बताया कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी को गृह कर गणना की जिम्मेदारी दी गई है। गूगल मैपिंग के चलते कुछ जगह गड़बड़ी पता चली है। इसकी जांच करायी जा रही है।

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