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दिल्ली नगर निगम चुनाव 16 फरवरी को होना तय , LG ने दी अनुमति

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 16 फरवरी को होगा। इस बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

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मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद के प्रत्याशी शैली ओबेराॅय ने मेयर चुनाव को कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमसीडी (MCD) मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली नगर निगम के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी के साथ-साथ एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है । शैली ने इस दायर याचिका में एक सप्ताह के अंदर एमसीडी हाउस बुलाने, मेयर के चुनाव के पूरा होने तक कार्यवाही को स्थगित नहीं करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक मांगा जवाब

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 76 के अनुसार मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर को निगम की बैठक की अध्यक्षता करनी होती है। तीन पदों (मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों) के लिए एक साथ चुनाव कराना कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक इसका जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव 6 जनवरी को होना तय था। लेकिन आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामे की वजह अभी तक नहीं हो सका। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि एलजी की तरफ से एमसीडी मेयर चुनाव की तारीख तय होने के बाद इस बार दिल्ली को नया मेयर मिल जाए।

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