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Delhi Services Bill समेत 4 विधेयक कानून बने, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी..!!

संसद (Parliament) के हंगामेदार मानसून सत्र में दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जन विश्वास  विधेयक, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पर अब कानून बनने के लिए मुहर लग चुकी है। अब ये चारों बिल कानून बन गए हैं।

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विदित हो कि, भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन दोनों बिलों का विपक्षी दलों ने बहुत विरोध किया था।

सबसे बड़ा मुद्दा है कि, डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार केंद्र को मिल गए हैं।

विपक्षी गठबंधन ने दिल्ली सेवा बिल का किया विरोध

जानकारी के मुताबिक, INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था। राष्ट्रीय राजधानी सेव नियंत्रण कानून उस अध्यादेश की जगह लेता है, जिसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़ा नियंत्रण भी छीन लिया है। ऐसे में जब यह मतदान के लिए रखा गया, तो विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद से बाहर चले गए थे।

नए कानून के तहत बनाई गई सर्विसेज अथॉरिटी

ज्ञातव्य हो कि, नए कानून के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (NCCSA) बनाई गई है। इसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेंट के प्रिसिंपल सेक्रेटरी इसके अन्य दो सदस्य होंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अलावा बोर्डों-आयोगों में नियुक्तियां और तबादले भी इसी अथॉरिटी की सिफारिश पर होंगे।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली सर्विस बिल 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था।
  • 9 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश किया गया।
  • वोटिंग में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े और बिल पास हो गया।

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