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सरकार का बड़ा फैसला ! PMLA के तहत GSTN को लाया जायेगा , गड़बड़ी करने वालों पर ED की कड़ी नज़र

गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने (GSTN) को प्रोविज़न ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत लाने कि अधिसूचना जारी की। अब जीएसटी से जुड़े सभी मामलो में ED खुद दखल देगी और गड़बड़ी करने वाले व्यापारी , फर्म या कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी।

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केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के मामलों में PMLA की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। यानी कि GST में गड़बड़ी होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) व्यापारियों पर PMLA (Prevention of Money laundering Act) के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकेगा ।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट एंड इंडियरेक्ट टैक्स और कस्टम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए हर प्रयास किया जायेगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि GSTN को PMLA के तहत लाया जायेगा। अब ईडी इस मामले में दखल देने के साथ-साथ GST नेटवर्क का पूरा डाटा भी पेश करेगी ।

 

 

 

टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन :-

सरकार के इस फैसले के बाद टैक्स चोरी और डाक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अल्वा जीएसटी के तहत होने वाले अपराधों जैसे फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट , फ़र्ज़ी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक़ फ़र्ज़ी बिलिंग के माध्यम से कर चोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला।

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