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बिकरू कांड में 3 साल बाद आया फैसला: 23 को सजा, 7 बरी, सभी आरोपियों को 10 साल कैद

कानपुर के बिकरू कांड में तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 23 आरोपियों को इस मामले में सजा दी है। इस मामले में 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया गया है। विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई समेत सभी 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार जुर्माने लगाया गया है।

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कोर्ट के फैसले के बाद दोष मुक्त किए गए 7 आरोपियों के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं अन्य 23 आरोपियों के परिजनों ने हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है।

बिकरू कांड में शामिल 45 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसमें से 5 को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मामले में विकास दुबे और उसके गैंग की अब तक 72 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इसके साथ ही 7 पर NSA और 45 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। चर्चा है कि पुलिस की लचर पैरवी से गुड्‌ड त्रिवेदी समेत 7 आरोपियों को कोई सजा नहीं मिल पाई.

 

क्या हुआ था उस रात

चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात को सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा ने सर्किल फोर्स के साथ गैंगस्टर विकास दुबे की अरेस्टिंग के लिए दबिश दी। छापेमारी की सूचना लीक होने के चलते गैंगस्टर ने पहले ही अपने शूटरों के साथ जाल बिछा दिया था। पुलिस के गांव में एंट्री करते ही छतों पर मौजूद विकास दुबे और शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या कर दी। बाकी पुलिसकर्मियों ने भाग कर अपनी जान बचाई।

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