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DGP मुकुल गोयल को लगा झटका, उच्च न्यायालय ने दिए सख्त आदेश

लखनऊ

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मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत के मामले में आज उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल (DGP Mukul Goyal) की पेशी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने डीजीपी को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि कल तक प्रयागराज न छोड़ें। सफाई देने में नाकाम होने पर डीजीपी गोयल से कोर्ट बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं हुआ और उनको कल फिर पूरी तैयारी के साथ आने का आदेश दिया। कोर्ट ने डीजीपी गोयल को कल सुबह 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है।

फोटो : इंटरनेट

कोर्ट ने तत्कालीन एसपी मैनपुरी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस द्वारा हुई लापरवाही से कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं करेगी, तो कोर्ट सख्त कदम उठाएगी।

फोटो : इंटरनेट

क्या है पूरा मामला ?

16 सितंबर को मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालातों में मृत्यु हुई थी। हॉस्टल में उसका शव लटका हुआ मिला था। प्रथम जाँच में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई थी। छात्रा के घरवालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य व एक छात्र के खिलाफ एफआईआर करी थी व स्कूल प्रशासन पर संगीन आरोप भी लगाए थे। पुलिस के अनुसार, छात्रा अवसाद से पीड़ित थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या की।

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