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मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पुलिसवालों पर धारा 302 के तहत केस दर्ज

लखनऊ

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कानपुर (Kanpur) के मनीष गुप्ता (Manish Gupta) की गोरखपुर (Gorakhpur) में मौत हुई थी। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई। मनीष की पत्नी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि होटल वालों ने घटनास्थल से खून और तमाम सबूत साफ करा दिए। इस बीच पुलिस का भी एक वीडियो आया है, जिसमें वो परिजनों को केस न कराने की सलाह दे रही है।

फोटो : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश (UP) के गोरखपुर से 28 सितंबर को एक मामला सामने आया था। शहर के तीन पुलिसवालों पर आरोप लगा कि उनकी पिटाई से कानपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ गोरखपुर आए थे और एक होटल में रुके थे। आरोपी पुलिस देर रात होटल पहुंची। वे मनीष गुप्ता समेत तीनों लोगों से पूछताछ करने लगे। बाद में खबर आई कि कथित रूप से पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता की मौत हो गई।

कानपुर के रहने वाले 35 वर्षीय मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों हरदीप सिंह चौहान और प्रदीप चौहान के साथ 27 सितंबर को गोरखपुर आए थे। अपने एक अन्य दोस्त से मिलने। ये सभी लोग गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाक़े के होटल कृष्णा पैलेस में रुके हुए थे। उसी रात क़रीब साढ़े 12 बजे रामगढ़ताल थाने की पुलिस जांच करने होटल पहुंची। कमरे का दरवाजा खटखटाकर खुलवाया गया। साथ में होटल का रिसेप्शनिस्ट भी था। पुलिसवालों ने कहा कि चेकिंग हो रही है, ID प्रूफ़ दिखाओ। इतनी रात गए होटल के रूम में आकर चेकिंग करने पर मनीष और पुलिसवालों में बहस हो गई। पुलिसवालों पर आरोप है कि उन्होंने मनीष को इतना मारा कि वो ख़ून से तरबतर हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

फोटो : इंटरनेट

इसके बाद 29 सितंबर को ही गोरखपुर पुलिस का एक वीडियो आया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मनीष के परिजनों को केस न कराने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि मुकदमा सालों-साल चलता रहता है। रामगढ़ताल SO जेएन सिंह, उप निरीक्षक अक्षय मिश्रा, उप निरीक्षक विजय यादव और 3 अज्ञात के खिलाफ थाना रामगढ़ताल में IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। SSP विपिन टाडा ने बताया कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। योगी सरकार ने कहा है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि भी दी जाएगी। वहीं, कानपुर के DM विकास अय्यर ने बताया कि आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित के परिवार से मिलेंगे।

पीड़ित पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया कि जिस होटल में मेरे पति की हत्या हुई, उसका मालिक हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। मैं होटल के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा दर्ज़ करूंगी। होटल का मालिक अच्छा नहीं है। उस होटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होटल का मालिक फिर से कहीं और होटल ना बनाए।

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