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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती; अगली सुनवाई 23 को

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी भी राहत नहीं मिली है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला में आम आदमी पार्टी संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हम पहले दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए  5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गियाचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने  केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। यहां CBI ने तर्क दिया था कि AAP संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की दलील को अदालत ने स्वीकार किया था। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है।

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