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क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती ? लखीमपुर मामले में राज्य सरकार से खफा नज़र आई SC

नई दिल्ली/ लखनऊ : लखीमुपर में हुई हिंसा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले की कार्रवाई में ढील के चलते राज्य सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगते हुए पूछा कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है? सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्यारोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया? क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती ?

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कोर्ट के इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने यह दलील दीं।

गोली पर साल्वे की दलील और CJI का सवाल

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए मशहूर वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं आई है। पुलिस को वहां दो कारतूस जरूर मिले हैं। संभव है कि आरोपियों की ही कोई गलत मंशा रही हो। इस पर चीफ जस्टिस ने साल्वे से सवाल करते हुए कहा कि तो क्या आरोपियों को कस्टडी में न लेने की क्या यही वजह थी?

जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं SC

लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने यूपी सरकार को अपने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जबतक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तबतक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है।

मर्डर की धारा है, बाकी केसों जैसे ही ट्रीट क्यों नहीं किया गया : SC

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप 302 (हत्या) का है। आप उसे भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे बाकी केसों में आरोपी के साथ ट्रीट किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होता कि प्लीज आ जाएं नोटिस किया गया है। प्लीज आइए।

इस पर साल्वे ने कहा कि यह 302 का केस हो सकता है। बेंच ने हैरानी जताते हुए पूछा कि 302 हो सकता है? हो सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि मौके पर चश्मदीद गवाह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मत है कि जहां 302 का आरोप है वह गंभीर मामला है और आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे बाकी केसों में ऐसे आरोपी के साथ होता है। क्या बाकी केस में आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है कि आप प्लीज आ जाइए?

क्या है मामला-

लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के काफिले की गाड़ियों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी जिसमें 3 किसानों और एक टीवी पत्रकार की मौत हो गई थी। उसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर समेत 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई थी और फायरिंग की थी। दूसरी तरफ टेनी और आशीष मिश्रा का कहना है कि घटना के वक्त वह अपने गांव में चल रहे दंगल कार्यक्रम में थे। इस मामले में दर्ज FIR में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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