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हाईकोर्ट ने रद्द कर दी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, जानिए क्या है वजह

यूपी में होने वाले पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘केवल शासन स्तर से आर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है।” न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। रिवि शुक्ला की याचिका पर यह फैसला आया है।

 

बताया जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में आर्हता डिप्लोमा मांगा गया था। इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवदेन के योग्य माना था।

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