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Ayodhya : इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को कोर्ट से एक और झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

लखनऊ/अयोध्या

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प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या (Ayodhya) के गोसाईगंज (Gosaiganj) विधानसभा से भाजपा (BJP) विधायक रहे इंद्र प्रताप (Indra Pratap) उर्फ खब्बू तिवारी (Khabbu Tiwari) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि खब्बू तिवारी को बीती 18 अक्टूबर को अयोध्या की सत्र अदालत ने 29 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में पांच वर्षों की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा (Sangeeta Chandra) ने खब्बू तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी

इसके साथ ही सजायाफ्ता होने के कारण खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी (Yaduvansh Ram Tripathi) ने साल 1992 में खब्बू तिवारी के खिलाफ फर्जी मार्कशीट जमाकर प्रवेश लेने के संबध में राम जन्मभूमि थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया था। जिसके अनुसार, खब्बू तिवारी ने 1990 में बीएससी सेकंड ईयर में अनुत्तीर्ण होने पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर अगली कक्षा में दाखिला ले लिया था। इसी केस के सिलसिले में बीती 18 अक्टूबर को खब्बू तिवारी को दोषी पाते हुए, उनको पांच वर्षों की सजा सुनाई गई थी।

बता दें कि साल 1992 में दर्ज मामले की चार्जशीट, तेरह साल बाद अदालत भेजी गई। पत्रावली से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हो गए थे। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों की प्रतियां तैयार करवाकर सुनवाई आगे बढ़ाई। वादी यदुवंशराम त्रिपाठी की मृत्यु भी केस परीक्षण के दौरान हो गई। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन अधिष्ठाता महेंद्र कुमार अग्रवाल (Mahendra Kumar Agrawal), गोपनीय कार्यालय के रामबहादुर सिंह (Ram Bahadur Singh) व अन्य गवाहों ने अदालत में गवाही दी।

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