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Etawah : पांच साल पहले जलाकर की थी हत्या, अब दहेज हत्या के अपराधी को मिली फांसी की सजा

लखनऊ/इटावा

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रिपोर्ट : रोहित सिंह चौहान

उत्तर प्रदेश (UP) के जनपद इटावा (Etawah) में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) से दहेज हत्या (Dowry Murder) के आरोपी को तीन साल का कारवास और पत्नी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। इटावा जनपद में दहेज हत्या के मामले में पहली बार किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील की पैरहवी पर आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि अभियोजन पक्ष (Prosecutor) के अधिवक्ता तरुण शुक्ला (Tarun Shukla) ने बताया कि जनपद में थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत कुशगंवा अहिरान गाँव मे सुगम (Sugam) नाम की महिला की 17 मई 2016 को गला दबाकर हत्या करने के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति (Husband) यशपाल सिंह (Yashpal Singh) और उसके माँ (Mother) मिथलेश कुमारी (Mithlesh Kumari) व पिता (Father) राजेंद्र सिंह (Rajendra Singh) मौके से फरार हो गए थे। उक्त घटना के बाद मृतक विवाहिता सुगम यादव के पिता मुनीम सिंह (Munim Singh) के द्वारा थाना बकेवर में धारा 302 और दहेज एक्ट के तहत 498 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। मामला फ़ास्ट ट्रैक में विचाराधीन रहा। पांच साल के ट्रायल के दौरान न्यायाधीश (Judge) शिरीन जैदी (Shirin Zaidi) ने आरोपी पति यशपाल को फांसी की सजा सुनाई है और आरोपी के माता पिता को साक्ष्यों के अभाव के चलते दोषमुक्त करार दिया है।

तरुण शुक्ला (शासकीय अधिवक्ता)

आपको बताते चलें कि सुगम यादव (Sugam Yadav) का विवाह 11 मई 2013 को हुआ था, जिसमें उसके पिता ने अपनी छमता से बढ़कर दान-दहेज़ दिया था, परन्तु इसके बावजूद दहेज में तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी।

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