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UP Elections 2022 : अब हर कोई नहीं बन सकेगा पोलिंग बूथ एजेंट, जानिए पूरा मामला

लखनऊ/अलीगढ़

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प्रदेश के जनपद अलीगढ़ (Aligarh) में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) ने कलक्ट्रेट में कहा कि चुनाव में पार्टियों की ओर से पोलिंग बूथ पर बनाए जाने वाले एजेंट (Agent) पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन (Vaccination) लगने वाले को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। उम्मीदवारों को स्पष्ट किया कि वर्तमान में दस व्यक्तियों के साथ घर-घर जाकर वोट मांग सकते हैं।

वहीं सभास्थल की 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन (Covid Guidelines) का पालन करते हुए अनुमति के साथ सभा कर सकते हैं। सभी आरओ को निर्देश दिए कि अनुमती समय से जारी की जाएं। मतदाता सूची में अपना नाम देख लें और अब नाम नहीं बढ़ेंगे। मतदान के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वह अनावश्यक बूथ के आस-पास घूमता मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी।

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