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UP Elections : चुनाव आयोग सख्त, दस फरवरी से सात मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक

उत्तर प्रदेश/लखनऊ

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प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) को लेकर विभिन्न सर्वे एजेंसियों (Survey Agencies) के साथ ही प्रिंट (Print)और इलेक्ट्रानिक मीडिया (Electronic Medea) के एग्जिट पोल (Exit Poll) पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने रोक लगा दी है। यह रोक दस फरवरी (10 February) को सुबह सात बजे से लागू होकर सात मार्च (7 March) को शाम साढ़े छह बजे तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग एग्जिट पोल को लेकर बेहद सख्त है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कम से कम दो वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने निर्देश जारी कर दिया है।

बता दें कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) एगिजट पोल को लेकर बेहद सख्त हो गया है। आयोग ने साफ-साफ निर्देश दिया है कि सरकार बनाने के साथ समीकरण बिगाड़ने वाले सभी आंकड़े अब अपराध में आएंगे। इसी कारण दस फरवरी के साथ मार्च तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी गई है। इसके उल्लंघन पर दो वर्ष की जेल के साथ जुर्माना की सजा है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना (Notification) जारी की। विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया के किसी तरह के एग्जिट पोल करने या उसे प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है। आयोग ने कहा कि रोक पहले चरण के मतदान के दिन सुबह सात बजे से अंतिम चरण के मतदान के दिन शाम 6.30 बजे लागू रहेगी।

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