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KARNATAKA HIJAB CASE : हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

KARNATAKA HIJAB CASE : कर्नाटक(Karnataka) के उडुपी में एक शैक्षिक संस्थान से उठा मुस्लिम छात्राओं का हिज़ाब का मामला अब पूरे देश में अपना असर छोड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब कर्नाटक के बाद देश के कई अन्य शहरो में भी हिजाब विवाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र(Maharashtra) में भी अब लोग घरों से बाहर निकल कर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। साथ ही इस विवाद को अब सांप्रदायिक रंग देने  की भी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है।

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क्या था पूरा मामला?

कर्नाटक के उडुपी के एक शैक्षिक संस्थान(Institute) में कुछ छात्राओं को शिक्षकों द्वारा हिजाब पहनने से रोका गया था, जिसके बाद कई मुस्लिम छात्राएं इसका विरोध करने लगीं, वहीं कुछ हिन्दू संगठन के लोग भी भगवा झंडों और गमछों के साथ इसका खुला विरोध  करने लगे।इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शैक्षिक संस्थानों(Institute) को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। यह मामला इतना विवादित हो गया कि कई राजनैतिक पार्टियां भी इसमें हस्तक्षेप करने लगीं, और यह पूरा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया और हाई कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को शैक्षिक संस्थानों के लिए निर्देश जारी किये।

हाईकोर्ट ने जारी दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि जब तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता तब तक शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनकर न जाये,सभी शैक्षिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख सोमवार यानी 14 फरवरी 2022 तय की है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गयी है।

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