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लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे , योगी आदित्यनाथ को मऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस

Lucknow : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बीजेपी (BJP) की प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री (Chief Minister) पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को मऊ कोर्ट से नोटिस भेजा गया है। बता दे बजरंगबली (Bajrangbali) को दलित बोलने के मामले में उन्हें यह नोटिस भेजा गया है। आपको बता दे कि मऊ निवासी नवल किशोर शर्मा ने इस मामले में परिवाद दाखिल करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने का गंभीर आरोप लगाया था। जिला और सत्र न्यायाधीश रामेश्वर (Rameshwar) ने मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की है।

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बता दे कि दोहरीघाट (dohrighat) थाना क्षेत्र के भगवानपुरा (Bhagwanpura) कस्बा का मामला है। दोहरीघाट (Dohrighat) निवासी नवल किशोर शर्मा (Naval Kishore Sharma) ने विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी (Shweta Choudhary) की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था। वहीं इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट (Ajay Bisht) उर्फ योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को आरोपी बनाया गया था।

दोहरीघाट निवासी नवल किशोर ने शिकायत में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर जिले के मालखेडा (Malkheda) मे 28 नवंबर 2018 को विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बजरंग बली बनवासी (Bajrang Bali Banavasi), गिरिवासी (parishioners) और दलित थे। नवल किशोर (Naval Kishore) के बताने के मुताबिक उनके इस वक्तव्य से परिवादी व बजरंगबली में आस्था रखने वालों की धार्मिक भावना को चोट पहुंची है।

 

आपको बता दे कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Magistrate) एमएलए कोर्ट से खारिज कर दिया गया था। जज श्वेता चौधरी (Shweta Choudhary) ने 11 मार्च को कहा था कि घटना स्थल राजस्थान (Rajasthan) का है और यह मऊ क्षेत्राधिकार से बाहर का है। नवल किशोर ने इसे जिला जज कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फौजदारी निगरानी (foreclosure surveillance) के रूप में दर्ज कर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि पक्की की है। वही न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री सहित दूसरे विपक्षी को नोटिस (Notice) जारी करने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट – पलक त्रिवेदी

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