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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल रद्द करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की बेल कैंसिल करते हुए अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर (surrender) करने का आदेश दिया है। आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) के बेटे हैं, इनके ऊपर लखीमपुर खीरी में कार (car) से किसानों को कुचलने का आरोप है, जो 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीड़ित पक्ष को ध्यान में नहीं रखा और हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए यह फैसला सुनाया।

आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल करने की मांग वाली अर्जी पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna), जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) और जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) की बेंच ने 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को आशीष मिश्रा को बेल दे दी थी, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सवाल भी उठे थे।

लखीमपुर कांड में मारे गए किसाानों के परिजनों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर की इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में से 4 लोग भाजपा नेताओं (BJP leaders) के काफिले की कार से कुचले गए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 अन्य लोग मारे गए थे।

अब शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने इस मामले को एक बार फिर से हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यदि कोई नया मुद्दा उठता है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही अपील दायर की जाए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही किया गया था। अपनी जांच में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताया था। इतना ही नहीं एसआईटी ने हाई कोर्ट की ओर से दी गई बेल पर भी सवाल उठाया था। अब एक बार फिर मिश्रा की बेल खारिज होने से लखीमपुर खीरी कांड चर्चा में आ गया है।

रिपोर्ट – गुडलिश सिंह

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