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बढ़ीं मुख्तार अंसारी की मुसीबतें, हाईकोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जानें पूरा मामला

लखनऊ डेस्क

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इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया है।

मामले में साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार, जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

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