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Hathras Gangrape Case: बड़ी बात रेप का आरोप नहीं हुआ साबित, 3 आरोपी बरी, एक दोषी करार !

हाथरस गैंगरेप और हत्या केस में बड़ा फैसला आया है। हाथरस गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया। एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है। धारा 304 और SC/ST एक्ट में 3 आरोपी बरी हुए हैं।

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विदित हो कि,  14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में 19 साल की दलित युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी। इसके बाद 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी संदीप, रवि, रामू और लवकुश, पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं।

इस मामले में जिला प्रशासन पर पीड़ित परिवार के मर्जी के बिना तुरंत आनन-फानन में देर रात दलित युवती के दाह संस्कार का भी आरोप लगा था।

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। CBI ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ 376 डी, 302, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है।

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