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यूपी नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, OBC आरक्षण का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (Uttar Pradesh Municipal Elections) को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि, इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी।

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जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग अगर दो दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है तो, इसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि, अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है।

इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी के सभी 10 सांसदों को बसपा सक्रिय करेगी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द बैठक करके इन सांसदों को जिम्मेदारियां सौंपेंगी। बता दें कि, इन सांसदों की दिल्ली में बैठक हो सकती है।

मुख्य बिंदु

  • OBC आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कई पक्षों ने पहले सवाल उठाए थे, लेकिन शीर्ष अदालत बिना किसी लाग लपेट के स्वीकृति दे दी है।
  • SC ने OBC आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की।

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