सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी बुधवार को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है। जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information Broadcasting) को 4 हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की है और कहा कि, समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- कोर्ट ने मीडिया को भी नसीहत देते हुए कहा कि प्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे।
- सरकार की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता है।
- लोकतंत्र मजबूत रहे इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है।