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मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली HC ने जमानत याचिका की खारिज !

दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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सिसोदिया जमानत के नहीं हैं हकदार

मामले में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि, वो इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। सिसोदिया के अलावा, हाईकोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस समय से ही वो हिरासत में हैं। बता दें कि, हाईकोर्ट 30 मई को भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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