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पत्नी से जबरन सबंध बनाना रेप है या नहीं, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते दिन अविवाहित महिलाओं के गर्भपात अधिकार (Abortion Rights) के मामले में सुनवाई करते हुए मैरिटल रेप के बारे में जिक्र किया है। आपको बता दें कि, पति का अपनी पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाना रेप है या नहीं? अब यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई की। ऐसे में इस तरह कोर्ट ने लंबे समय से कानूनी बहस का मुद्दा बने मैरिटल रेप को गर्भपात के मामलों में मान्यता दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि, अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी मर्जी के खिलाफ है तो इसे रेप की तरह देखा जाना चाहिए और उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत दुनिया के उन 49 देशों में शामिल है, जहां पत्नी से रेप करने वाले पति को समाज के साथ कानून भी दोषी नहीं मानता है। केंद्र सरकार मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में नहीं है। मामले में सरकार का मानना है कि, इससे विवाह सिस्टम कमजोर होगा।

जानें मैरिटल रेप को लेकर क्या कहता है कानून?

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार, पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप नहीं माना जा सकता है। वहीं, धारा 376 के मुताबिक, कुछ परिस्थियों में पत्नी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने पर सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि, पत्नी की उम्र अगर 15 वर्ष से कम है और पति उससे जबरन संबंध बनाना चाहता है तो, ऐसे मामले में उसे सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। पत्नी की उम्र अगर 15 वर्ष से ज्यादा है तो जबरन संबंध बनाने पर पति को दो साल कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है ।

बिना पत्नी की इजाजत के पति द्वारा जबरन सेक्स संबंध बनाने को मैरिटल रेप कहा जाता है। मैरिटल रेप को पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है। भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है।

मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानने के पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं…

स्थायी सहमति: जब कोई महिला एक पुरुष से शादी करती है तो, वो एक तरह से अपने पति को संबंध बनाने के लिए स्थायी सहमति देती है, जिससे वह मुकर नहीं सकती है। औपनिवेशिक काल से चले आ रहे इस तरह के विचार इस पर आधारित हैं कि एक महिला अपने पति की ‘संपत्ति’ है।

सेक्स की अपेक्षा: एक महिला से यह उम्मीद की जाती है कि, वो अपने पति की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य बच्चा पैदा करना है। ये सबसे बड़ी वजह है कि, महिला अपने पति से संबंध बनाने की बात से इनकार नहीं कर सकती है।

 

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