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राहुल गांधी की याचिका पर SC का गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस

 

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दिल्ली : मोदी सरनेम मामले में आज शुक्रवार राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी हुई। सुनवायी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवायी 4 अगस्त को होनी है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में गुजरात सरकार से दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवायी हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमे सूरत अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में दो साल की सजा सुनाई थी।

HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गयी तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों को करेगा कमज़ोर

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गयी थी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि 7 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गयी तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि उच्य न्यायायल के फैसले पर रोक नहीं लगाई गयी तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को बार-बार कमज़ोर करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। जोकि भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।

क्या है मोदी सरनेम मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पडी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है। जिसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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