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नाबालिग से दुष्कर्म मामला: हैवान अफसर का CCTV फुटेज आया सामने !

DELHI CRIME NEWS: दिल्ली सरकार के अधिकारी द्वारा नाबालिग लड़की से रेप के मामले ने तूल पकड़ लिया है. आरोपित महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि अधिकारी ने कई महीनों तक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया. इस दौरान आरोपित अधिकारी की पत्नी ने बच्ची को गर्भपात के लिए दवा खिलाई थी. वहीं इस बीच आरोपित पति-पत्नी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।

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तो वही पुरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिन पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है

 

दरअसल, खबर सामने आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित अधिकारी को अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश करते देखा गया. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को नीली शर्ट पहने चलती कार में बैठे देखा जा सकता है, . सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है. आरोपी सरकारी अधिकारी एक वकील के संपर्क में था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी कर रहा था. जानकारी मिलते ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को उत्तरी दिल्ली इलाके से गिरफ्तार किया है.

आरोपी प्रेमोदय खाखा पर अपने दोस्त की 17 साल की बेटी के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है. अधिकारी की पत्नी पर पीड़िता को गर्भपात की गोलियां देने का आरोप लगाया गया है… पीड़िता दिल्ली में 12वीं कक्षा की छात्रा है और 1 अक्टूबर, 2020 को अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोपी प्रेमोदय खाखा और उसके परिवार के साथ रह रही थी.

 

 

फिलहाल पीड़िता का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है पुलिस ने कहा अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 और POCSO अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। (आईएएनएस/पीएस)

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