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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज।

SC on PFI: UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को देश विरोधी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। PFI ने प्रतिबंधित किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन शीर्ष न्यायलय ने पीएफआई की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले हाईकोर्ट में जाना चाहिए था।

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पीएफआई ने अपनी याचिका में यूएपीए ट्रिब्यूनल के 21 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। इसके तहत केंद्र के 27 सितंबर 2022 के फैसले की पुष्टि की गयी थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पीएफआई के लिए न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ पहले उच्य न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित होगा। जिस पर पीएफआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने सहमति व्यक्त की। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन मामले में पीएफआई को हाईकोर्ट जाने का अवसर दिया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र ने आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश के चलते PFI पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था।

 

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