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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला : व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार !

काशी ज्ञानवापी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है. इसी क्रम में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर 30 जनवरी को दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी दलील रखी गई. इसके बाद वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी आज के लिए फैसला सुनाए जाने को लेकर तारीख निर्धारित की है. आज दोपहर को वाराणसी के जिला न्यायालय ने फैशल सुनाते समय कहा ‘ कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं।

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फैशला आते ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। 

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