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सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से 24 घंटे में कोर्ट से दूसरा झटका !

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीएम केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में पांच बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक दो अलग-अलग पेशी में ईडी रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. 

 

 

आप के संयोजक ने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी. हालांकि कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके खिलाफ उन्होंने बुधवार (10 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

 

‘आप’ ने दावा किया किया है कि आबकारी नीति में घोटाला बताना केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है.  दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा, जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी.

 

 

हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव बिभव कुमार ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, एक अप्रैल के बाद से यह केजरीवाल के साथ उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी. जेल नियमों के मुताबिक, एक कैदी सप्ताह में दो बार आगंतुकों से आमने-सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है.

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