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TMC के खिलाफ BJP का अपमानजनक विज्ञापन: कलकत्ता HC से BJP को झटका !

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस पुरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट गयी है बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है. ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई हो. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सोमवार 27 मई, को सुनवाई  की बात कही है.

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दरअसल, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर रोक लगा दी थी.

 

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार (22 मई) को सिंगल बेंच के उस आदेश में रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बीजेपी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया गया था.

 

 

 

बीजेपी ने क्या दलील दी थी?
बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करते हुए दावा किया था कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किये निर्देश दे दिया है. इस दलील को ठुकराते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा.

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