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वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाएगी केंद्र सरकार , जानें क्या होंगे प्रावधान !

Wakf Board News: केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबधित बिल ला सकती है. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ बनाने की शक्तियों पर रोक लगाना चाहती है. वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है.

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प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाएगा. इसी तरह, वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है. सूत्रों ने बताया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है.

मिली जानकरी के अनुसार मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा आदि संप्रदाय काफी समय से कानून में संशोधन की मांग कर रहे है. ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी. जानकारी के अनुसार ओमान, सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों के कानूनों में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है. 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन किया था और वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे.

वक्फ, अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, वकुफा का हिन्दी अर्थ ठहरना होता है. इसका सीधा मतलब संपत्ति को लोकहित के लिए दान कर देना. प्राप्त जानकारी के मुताबिक वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान कर देते हैं. इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों को दान किया जा सकता है. यदि संपत्ति की बात करें तो इसमें कोई भी वयस्क मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दान कर सकता है. आमतौर पर इसमें लोग स्वेच्छा से दान धन संपत्ति दान करते हैं.

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