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फर्जीवाड़े से IAS बनीं पूजा खेडकर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, अब आगे क्या?

फर्जी सर्टिफिकेट, झूठ और धोखेबाजी के जरिए आईएएस बनीं पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। धोखाधड़ी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी बनने वाली पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल हाई कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि तबतक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं।

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अग्रिम जमानत के लिए खेडकर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। वहीं, खेडकर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जबकि यूपीएससी की तरफ से नरेश कौशिक उपस्थित हुए।

अदालत फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं। वहीं, कौशिक ने तर्क दिया कि खेडकर का आईएएस में प्रवेश करना उनकी चालाकी भरी प्रकृति को उजागर करता है, इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ उचित है। यह देखते हुए कि तत्काल गिरफ्तार किया जाना जरूरी नहीं है, अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि जब तक मामला विचाराधीन है, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।

बता दें, खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित तौर पर जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। साथ ही, उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया है।

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