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103 दिन बाद जेल से तो बाहर आए केजरीवाल लेकिन कोर्ट ने रख दीं ये बड़ी शर्तें

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में बाहर तो आ गए हैं लेकिन कोर्ट ने उनके सामने कई मुश्किल शर्तें रख दी हैं। ये शर्तें ऐसी हैं कि बाहर आकर भी वो खुद को सीएम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके कई अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं कोर्ट की तरफ से चलिए एक एक करके आपको बताते हैं।

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– अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे

2- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो.

3- अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे.

4- किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.

5- इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.

6- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

बता दें कि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. कुल 103 दिन बाद वे जेल से बाहर निकले हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।

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