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कौन हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले जज ? अगले साल बनेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूइंया की बेंच ने की। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं हैं, जिनके तहत केजरीवाल न तो अपने दफ्तर जा सकेंगे और न ही किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे।

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जस्टिस सूर्यकांत

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हिसार से की और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री प्राप्त की। 1984 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जस्टिस सूर्यकांत ने जिला कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और 1985 में चंडीगढ़ में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने, वे सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल रहे। उन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया और अगले साल, यानी 24 दिसंबर 2025 को, वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना में हैं।

जस्टिस उज्जवल भूइंया

जस्टिस उज्जवल भूइंया का जन्म 2 अगस्त 1964 को असम के गुवाहाटी में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और गुवाहाटी के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1991 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, जस्टिस भूइंया ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में कार्य किया और 2011 में असम के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए।

इन दोनों जजों की प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि वे न्यायपालिका में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और आगामी वर्षों में इनका प्रभाव और बढ़ेगा।

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