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ज्ञानवापी केस: अखिलेश यादव को बहुत बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला

ज्ञानवापी मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर लंबित पुनरीक्षण याचिका को अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने निरस्त कर दिया है।

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पुनरीक्षण याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय ने अखिलेश और ओवैसी के बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में मानते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने अमर्यादित एवं गैर कानूनी बयान देकर हिंदू समाज के प्रति घृणा फैलाने का आपराधिक कृत्य किया है।

इस बीच वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सिविल जज ने अमीन आख्या मांगे जाने की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थनापत्र में कोई ठोस कारण नहीं दिखाया गया। अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इससे हिंदू पक्ष को करारा झटका भी लगा है।

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