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MUDA घोटाला: हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया की याचिका खारिज, राज्यपाल के फैसले को ठहराया सही

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अब मुख्यमंत्री को इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

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कोर्ट की टिप्पणी

हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकारी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का आदेश विवेकहीनता से ग्रस्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, लेकिन इस मामले में असाधारण परिस्थितियां थीं, जिसके चलते राज्यपाल का निर्णय सही है।

सिद्धारमैया के आरोप

याचिका खारिज होने के बाद सिद्धारमैया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह “बदले की राजनीति” का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “मैं 40 साल के राजनीतिक करियर में बेदाग रहा हूं और इस लड़ाई को लड़ूंगा। भाजपा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जरूर जीतूंगा।”

क्या है मामला?

MUDA घोटाले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी योजना के तहत महंगी जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किया। एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम और उनके साथियों ने यह आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। राज्यपाल ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सिद्धारमैया ने इस मंजूरी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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