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बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, जानिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की

देशभर में बुलडोजर ऐक्शन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर ऐक्शन पर अहम टिप्पणी की। संपत्तियों को गिराने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि हम यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी या दोषी है, उसकी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं बनाया जा सकता।’ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ कर दिया कि सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीन पर किसी भी अनधिकृत निर्माण, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल निर्माण ही क्यों न हो, उसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर गलत या अवैध तरीके का निर्माण हुआ है तो फिर उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ‘हम जो भी तय कर रहे हैं, हम इसे पूरे देश में सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए तय कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। किसी धर्म विशेष के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।’ कोर्ट ने इस दौरान यह साफ कि वह सार्वजनिक सड़कों, सरकारी भूमि या जंगलों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सीमाओं या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो।

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