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कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- इन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार

जेल में बंद कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि कैदियों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इन्हें इससे वंचित किया जाता है तो फिर यह  उपनिवेशवादियों और उपनिवेश-पूर्व तंत्र को सामने रखता है जो कि उचित नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी की। पीठ ने कैदियों के प्रति जाति आधारित भेदभाव, जैसे शारीरिक श्रम का विभाजन, बैरकों का विभाजन जैसे कृत्यों पर रोक लगा दी है।

 

इस दौरान पीठ ने ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदे और हिमाचल प्रदेश सहित 10 राज्यों के कुछ आपत्तिजनक जेल मैनुअल नियमों के खिलाफ आई याचिका पर सुनवाई करते हुए इन नियमों को असंवैधानिक बता दिया।

 

148 पन्नों के आदेश में ये विशेष उल्लेख

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 148 पन्नों का अपना फैसला लिखते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव का निषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 23 (जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार) का जिक्र किया और कहा कि यह देश के सभी मनुष्यों को प्राप्त होने वाला मौलिक अधिकार है जिससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता।

 

पीठ ने अपने फैसले में क्या कहा

पीठ ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा, ‘यह जान लीजिए कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार कैदियों का भी है। कैदियों को सम्मान न देना यह साफ करेगा कि उपनिवेशवादियों और पूर्व-औपनिवेशिक तंत्रों का अवशेष है, जहां दमनकारी व्यवस्थाएं राज्य के नियंत्रण में रहने वाले लोगों के साथ अमानवीय और अपमानित करने का काम करती थीं। संविधान से पहले के युग के सत्तावादी शासन ने जेलों को न केवल कारावास के स्थान के रूप में देखा, बल्कि वर्चस्व के उपकरण के रूप में भी देखा। ऐसा अब नहीं होना चाहिए और इसीलिए कोर्ट ने यह मान कि कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है।’

 

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