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क्या प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर को जाना पड़ेगा जेल ?

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Ekta Kapoor Accused Of Mocking Goddess Laxmi In Gandii Baat Season 6 Poster

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शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि इस वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया. इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची. साथ ही इस सीरीज के एक एपिसोड में POCSO एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए।
ऑल्ट बालाजी के वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में नाबालिग लड़कियों के ‘बोल्ड दृश्य’ को लेकर ये मामला दर्ज हुआ है. जिस एपिसोड को लेकर आरोप है अब उसका प्रसारण नहीं हो रहा है.

‘ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के इस शो में बोल्ड कंटेंट हैं. दर्ज मामले में धार्मिक भावनाएं भी आहत करने के आरोप हैं.

इन आरोपों पर एकता कपूर से बीबीसी हिंदी ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं आया. हालांकि, उनकी कंपनी ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड की तरफ़ से आए एक बयान में कहा गया है, ”कंपनी सभी क़ानूनों जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है, उनका पूरी तरह पालन करती है.”
आरोपों के बाद एकता कपूर की कंपनी ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड की तरफ़ से एक बयान जारी किया गया. इस बयान में कंपनी का दावा है कि ”वेब सीरीज में नाबालिगों के किसी भी प्रकार से जुड़े होने से संबंधित रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत हैं.”

बयान में आगे कहा गया है, ”शोभा कपूर और एकता कपूर कंपनी के रोजाना के कामकाज में दखल नहीं रखती हैं, ये कामकाज अलग-अलग टीमें करती हैं.”

अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या है पॉक्सो कानून ?

POCSO Act issues and challenges: How courts responded in 2022

पोक्सो कानून के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है तो उसे पांच से सात साल की जेल हो सकती है।.

मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र दुबे बीबीसी हिंदी से कहते हैं, “पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है.

इसके तहत विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 13 और 15 के तहत, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है.

इसके तहत ‘अश्लील मकसद’ से बच्चों का इस्तेमाल करने पर कम से कम पांच साल और ज़्यादा से ज़्यादा सात साल की जेल हो सकती है.

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री रखता है या इकट्ठा करता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं करता या किसी प्राधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता, तो कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

क्या प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को जाना पड़ेगा जेल ?

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एडवोकेट अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि अगर मामले में पॉक्सो के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो एकता कपूर को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 14 के तहत पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए नाबालिग के इस्तेमाल पर पहली बार 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें जुर्माना भी है। दोबारा ऐसे मामलों में पाए जाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। क्योंकि ऐसे मामलों में नाबालिग को आपत्तिजनक रूप से फिल्माना या उसका गंदे तरीके से वीडियो बनाना यौन अपराध की ही कैटेगरी में आएगा। ऐसे में आरोपी को 7 साल तक की जेल हो सकती है।

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