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उन्नाव रेप केस: पूर्व बीजेपी नेता को कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से मिल गई बेल, काट रहे उम्रकैद की सजा

उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पूर्व बीजेपी नेता को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सेंगर को मेडिकल के आधार पर दो हफ्ते की जमानत दी गई है।

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बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में लखनऊ की अदालत में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कराया था। इसके साथ ही यूपी सरकार को आदेश दियया था कि वो पीड़िता को 25 लाख रुपये दे।

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