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लखनऊ: हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी पर कोर्ट सख्त, 10 जनवरी को पेश होने का आदेश !

लखनऊ: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कथित हेट स्पीच देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्हें 10 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

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यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के आधार पर दिया गया, जिसमें राहुल गांधी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी के भाषण से समाज में अशांति और द्वेष फैला है।

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अब सभी की नजरें 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

यह मामला चुनावी भाषणों में नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और उनकी कानूनी जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नजरें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। इससे हेट स्पीच के मामलों में कोर्ट के रुख और कानून की सख्ती पर भी रोशनी पड़ेगी। इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार है, जो भारतीय राजनीति और चुनावी बयानबाजी पर अहम असर डाल सकती है।

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