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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दी जमानत, मशीन चोरी मामले में राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मशीन चोरी के मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और अपीलकर्ताओं ने जेल में पहले ही कुछ समय बिताया है, जमानत दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें यह कहा गया कि अपीलकर्ता मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द की जा सकती है।

यह मामला 2022 में दर्ज किया गया था, जब आजम खान और उनके बेटे सहित पांच अन्य लोगों पर आरोप लगा था कि उन्होंने सड़क साफ करने की सरकारी मशीन चुरा ली थी, जिसे बाद में रामपुर स्थित उनके जौहर विश्वविद्यालय से बरामद किया गया था।

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