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Lucknow: शर्ट के खुले बटन और अभद्रता के लिए वकील को 6 महीने की सजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसे एक महीने में जमा न करने पर अतिरिक्त एक माह की जेल काटनी होगी।

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यह मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब अशोक पांडे बिना वकीली गाउन के और खुले बटन वाली शर्ट में कोर्ट में पेश हुए। जब कोर्ट ने उनकी वेशभूषा पर सवाल उठाया तो उन्होंने न्यायाधीशों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें ‘गुंडा’ तक कह डाला। इस घटना के बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बी आर सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी का व्यवहार न्यायालय की गरिमा और अनुशासन के खिलाफ है, और पूर्व में भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियां हो चुकी हैं। कोर्ट ने इसे “उदाहरणात्मक सजा” बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर निर्णय ज़रूरी हैं ताकि न्यायालय की मर्यादा बनी रहे।

पांडे को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में वकालत करने से क्यों न रोका जाए।

अदालत ने उनके खिलाफ 2017 में दो वर्षों के लिए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध और अन्य पूर्ववर्ती अवमानना मामलों पर भी विचार किया है।

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