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AAP नेता सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत !

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को राहत देते हुए उनके खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आरोप यह है कि, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिस कारणवश सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया था।

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जानिए क्या है मामला?

आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। भारती ने इस मामले की सुनवाई नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।


इस मामले में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने 10 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को पूर्ण कर दिया। भारती की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। दवे ने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।

अदालत ने कार्यवाही पर लगाई रोक

मिली जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली भारती की याचिका पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

भारती की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किये गये हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, नेता सोमनाथ भारती ने 10 जनवरी, 2021 को अपनी यात्रा के दौरान अमेठी जिले में मीडिया से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने अमेठी के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

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