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Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, SEBI दो महीनें रिपोर्ट दाखिल करे !

अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान अडानी-हिंडनबर्ग केस को लेकर आज गुरुवार (2 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके साथ ही पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामथ और ओपी भट, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, ओपी भट और पूर्व जज जेपी देवधर भी शामिल होंगे।

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विदित हो कि, अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि, बाजार नियामक सेबी (SEBI) अपनी चल रही जांच को दो महीने में पूरा करे और एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

 

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि, SEBI इस मामले में जांच जारी रखेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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