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अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SC का बड़ा फैसला, छह सदस्यीय जांच कमेटी गठित, दो महीने में आ जाएगी रिपोर्ट

अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इस टीम को दो महीने के भीतर सेबी को अपना रिपोर्ट सौंपना होगा। न्यायालय ने कहा कि भारतीय निवेशकों की संरक्षण के लिए जांच जरूरी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। कमेटी के अन्य सदस्यों में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन निलकेनी, शेखर सुंदरेशन शामिल हैं।

 

न्यायालय ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।  शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है।

 

अब तक चार जनहित याचिकाएं हुई हैं दायर

इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में अब तक चार जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। वकील एम. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। हालांकि, ग्रुप ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।

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