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शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को बड़ी राहत, जानें किस शर्त पर कोर्ट ने दी जमानत ?

 

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मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आज यानी 16 मार्च को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी को मानते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना और 1 लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत दी।

आपको को बताते चलें कि ईडी के समन का पालन न करने पर ईडी ने कोर्ट में जो शिकायत की थी उस मामले में अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से विनती की कि उनके क्लाइंट को कोर्ट से जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। हालांकि अब इस मामले में केजरीवाल को पेश नहीं होना होगा। 

दरसअल, इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें, मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ किए गए ED द्वारा नोटिस के बाद भी पेश न होने के मामले में समन जारी किया था।

केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने याचिका पर आदेश पारित किया , जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा ,दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

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